मानव श्रृंखला के विरोध का मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट

PATNA: 19 जनवरी को बिहार भर में आयोजित होने वाली मानव श्रृंखला का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। जमुई के शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है। बिहार में जल-जीवन-हरियाली अभियान को लेकर 19 जनवरी को बननेवाली मानव श्रृंखला पर शिक्षक संघ और सरकार फिर से आमने सामने आ गयी है। शिक्षक संघ ने जहां इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है वहीं इस टकराव के बीच मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। जमुई निवासी बिहार शिक्षक संघर्ष समिति के नेता आनंद कौशल ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में मानव श्रृंखला के विरोध में जनहित याचिका 8 जनवरी को दायर कर दी है। 
शिक्षा विभाग ने हाल में ही पत्र जारी किया था कि 19 जनवरी को रविवार के दिन बिहार के सभी प्रारंभिक से लेकर प्लस 2 स्कूल खुले रहेंगे और सभी शिक्षकों और कर्मियों को मानव श्रृंखला में भाग लेना अनिवार्य होगा। हालांकि बच्चों के लिए स्वैच्छिक शामिल होने का निर्देश जरूर दिया है। सरकार की इसी निर्णय के विरोध में शिक्षक संघ ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। शिक्षक संघ की ओर से आनंद कौशल सिंह ने साफ कहा है कि राज्य के सभी नियोजित शिक्षक मानव श्रृंखला का बहिष्कार करेंगे और रविवार को स्कूल तक नहीं खोलेंगे। उन्होंने कहा कि बहिष्कार करेंगे चाहे शिक्षकों पर सरकार जो भी मुकदमा करेगी डरनेवाले नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व में पटना उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मानव श्रृंखला में भाग लेने के लिए किसी भी शिक्षक या बिहार वासी को बाध्य नहीं किया जाएगा फिर विभाग की ओर से अनिवार्यता संबंधी पत्र निर्गत करना हाईकोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है।

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