
समस्तीपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉ. शशि भूषण कुमार शशि सरकारी राशि गबन मामले में निलंबित
अमरदीप नारायण प्रसाद
समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर के हिदी विभाग के प्राध्यापक सह विभागाध्यक्ष डा. शशि भूषण कुमार शशि को सरकारी राशि गबन मामले में दोषी पाते हुए कुलपति के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है। विवि के कुलसचिव ने निलंबन पत्र जारी किया है। प्राध्यापक पर भ्रष्टाचार, कर्तव्य की अवहेलना करने सहित कई गंभीर आरोप में प्रथम ²ष्टया साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि में मुख्यालय मधुबनी स्थित सीएमजे कॉलेज खुटौना निर्धारित किया गया है। डा. शशि समस्तीपुर कालेज में हिदी विभागाध्यक्ष के साथ-साथ बर्सर पद पर भी कार्य कर रहे थे। विदित हो कि हाल में ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने महिला कालेज की प्रधानाचार्या मीना प्रसाद को निलंबित कर दिया था। पूर्व में समस्तीपुर कालेज, समस्तीपुर में उनके प्रधानाचार्या के पद पर रहने के काल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था।
अभाविप ने कुलपति से जांच कराने को लेकर पूर्व में की थी शिकायत समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विगत 18 मार्च 2021 को कुलपति से शिकायत करते हुए ज्ञापन सौंपा था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महासचिव आदित्य कुमार ने विभिन्न मामलों को लेकर शिकायतों का पुलिदा सौंपा था। इसमें प्रधानाचार्या की अनुपस्थिति, पीजी की विभिन्न विषयों में अयोग्य छात्र-छात्राओं का नामांकन करने, गणित विभाग में एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं होने के बावजूद भी आंतरिक परीक्षा का मूल्यांकन किसी छात्र से करवाने और मूल्यांकन राशि की बंदरबांट करने, विश्वविद्यालय के आदेश के बिना एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति करने और एनएसएस का पहले से खाता होने के बावजूद प्रधानाचार्य और एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से एक नया खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाने का आरोप लगाया गया था।
अभाविप ने कुलपति से जांच कराने को लेकर पूर्व में की थी शिकायत समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विगत 18 मार्च 2021 को कुलपति से शिकायत करते हुए ज्ञापन सौंपा था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महासचिव आदित्य कुमार ने विभिन्न मामलों को लेकर शिकायतों का पुलिदा सौंपा था। इसमें प्रधानाचार्या की अनुपस्थिति, पीजी की विभिन्न विषयों में अयोग्य छात्र-छात्राओं का नामांकन करने, गणित विभाग में एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं होने के बावजूद भी आंतरिक परीक्षा का मूल्यांकन किसी छात्र से करवाने और मूल्यांकन राशि की बंदरबांट करने, विश्वविद्यालय के आदेश के बिना एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति करने और एनएसएस का पहले से खाता होने के बावजूद प्रधानाचार्य और एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से एक नया खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाने का आरोप लगाया गया था।
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