होली में सार्वजनिक कार्यक्रम पर रहेगा प्रतिबंध, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा अनिवार्य


BIHAR:
देश भर में कोरोना संक्रमण फिर एक बार बड़ी तेजी से फैल रहा है. ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिहार सरकार काफी सतर्क है. खास कर होली और शब-ए-बारात को लेकर सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिससे कि संक्रमण फैलने के खतरे को कम किया जा सके. इसी क्रम में शनिवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई जिसमें ये आदेश जारी किया गया कि होली में किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा. वहीं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा.

होलिका दहन के अवसर पर कम से कम लोग हों इकट्ठा

क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में जारी निर्देश के अनुसार होली त्योहार की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले होलिका दहन के अवसर पर कम से कम संख्या में लोग एकत्रित होंगे और उस अवसर पर कोविड प्रोटोकॉल (मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, हैण्ड सेनेटाइजिंग, इत्यादि) का अनुपालन करना अनिवार्य होगा.

होली के दिन सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर किसी भी प्रकार की गतिविधि/आयोजन की अनुमति नहीं होगी. वहीं, शब-ए-बरात के अवसर पर भी कम-से-कम व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठा होंगे. साथ ही, उनके लिए भी कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना अनिवार्य होगा. कब्रिस्तान प्रबंधन समितियां भी अपने स्तर से कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के संबंध में पूर्ण एहतियात बरतेंगी.

सीएम नीतीश ने दिए थे ये निर्देश

बता दें कि इससे पहले सीएम नीतीश ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि होलिका दहन और शब-ए-बरात एक ही दिन है. इसको लेकर विशेष निगरानी रखें. जनता के बीच जागृति का भाव पैदा करना है. सबको सचेत रहना है. आपस में विवाद पैदा करने वाले तत्वों पर विशेष नजर रखनी है.

सीएम नीतीश ने कहा था कि पर्व त्योहारों को देखते हुए पूरी सतर्कता बरतें. दुनिया के कई देशों और देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. बिहार में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां तक संभव हो लोग घरों में रहें. सीमित संख्या में ही किसी भी सार्वजनिक आयोजनों भाग लें.

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