पप्पू यादव के खिलाफ बिहारशरीफ कोर्ट से कुर्की-जब्ती का वारंट, जानिए क्या है पूरा मामला


BIHAR:
पूर्व लोकसभा सांसद पप्पू यादव पिछले साढ़े 5 साल से फरार चल रहे हैं। जनअधिकार पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की-जब्ती का आदेश दिया है। ये आदेश आदर्श आचार चुनाव संहिता उल्लंघन के मामले में दिया गया है। उल्लंघन का ये मामला साल 2015 का है।

पप्पू यादव के खिलाफ कुर्की-जब्ती का वारंट

जनअधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ बिहारशरीफ कोर्ट से कुर्की-जब्ती का वारंट जारी किया गया है। बुधवार को एसीजेएम-1 प्रभाकर झा ने साढ़े 5 साल पुराने मामले में पूर्व सांसद को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर ये आदेश जारी किया। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार चुनाव संहिता उल्लंघन के मामले में पप्पू यादव आरोपी हैं।

मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी

इस मामले में पप्पू यादव के अलावा बिहार विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी आफरीन सुल्ताना भी आरोपी हैं। लेकिन वो जमानत पर हैं। जबकि पप्पू यादव अब तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। इसके बाद पप्पू के खिलाफ कुर्की वारंट की कार्रवाई की गई। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।

तीन मिनट ज्यादा भाषण देना पड़ गया भारी

इस मामले में तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी गुलाम सरवर अंसारी ने बिहार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 26 अक्टूबर 2015 को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिहारशरीफ के बड़ी दरगाह मोहल्ला स्थित मेला मैदान में पप्पू यादव की सभा हुई थी। इसके लिए जिला प्रशासन ने पांच बजे शाम तक का समय दिया था। लेकिन पप्पू यादव पांच बजे पहुंचे और पांच बजकर तीन मिनट तक भाषण दिया। इसे प्रशासन ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला मानते हुए एफआईआर दर्ज करा दी।

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