मोकामा विधायक अनंत सिंह को हत्या की साजिश मामले में हाईकोर्ट से जमानत


PATNA :
मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को हत्या की साजिश मामले में पटना हाइकोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन उनके पैतृक घर लदमा से एके-47 समेत अन्य हथियार बरामदगी मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। इन दो नियमित जमानत याचिकाओं पर जस्टिस प्रभात कुमार झा ने सुनवाई की।

बाढ़ थाना कांड 389/2019 पिछले साल जुलाई में उनके बाढ़ स्थित पैतृक घर से एके-47 समेत अन्य अवैध हथियार बरामदगी से संबंधित है। इस मामले में उनके विरुद्ध यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। दूसरा मामला पंडारक थाना कांड संख्या 75/2019 हत्या की साजिश से जुड़ा है।

इस मामले में हथियार के साथ गिरफ्तार दो लोगों ने पुलिस को बताया था कि वे लल्लू मुखिया के कहने पर भोला सिंह के भाई मुकेश सिंह की हत्या के लिए आए थे। इस मामले में विधायक अनंत सिंह को छोड़कर अन्य आरोपितों को पटना हाइकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

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