Corona virus Coronavirus UP Lockdown : UP सरकार का बड़ा फैसला, 14 अप्रैल तक 15 जिलों के कोरोना हॉट स्पॉट सील

लखनऊ । Coronavirus UP Lockdown: कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लॉकडाउन के बावजूद कई इलाकों में कोरोना मरीजों की बढ़ी संख्या को देखते हुए सरकार ने अब सख्त कदम उठाया है। प्रदेश के पंद्रह जिलों में उन 104 क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया है, जहां छह या उससे अधिक संक्रमित मरीज हैं।
इन हॉट स्पॉट को फिलहाल 14 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया है। प्रदेश के 15 जिलों में 104 हॉटस्पॉट हैं। इस दौरान यहां कर्फ्यू जैसा प्रतिबंध रहेगा। घर के बाहर कदम रखने पर पाबंदी होगी। हर आवश्यक वस्तु की होम डिलीवरी की जाएगी।अब उत्तर प्रदेश में कोई भी 30 अप्रैल तक बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकेगा। 31 मई तक कोई बैंक किसी किसान को नोटिस नहीं जारी करेगा।
कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, जो कि 15 अप्रैल को खोला जाना था। मगर, तब्लीगी जमातियों की वजह से अचानक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से स्थिति खराब हो गई। उत्त्तर प्रदेश सरकार भी इस बात को लेकर समीक्षा कर रही है कि लॉकडाउन 15 अप्रैल को खोल दिया जाए या आगे बढ़ाया जाए। इसी बीच बुधवार को सरकार ने अहम निर्णय लिया कि जहां छह या छह से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उन्हें हॉट स्पॉट मानते हुए पूरी तरह सील कर दिया जाए। फिलहाल यह प्रतिबंध 14 अप्रैल तक के लिए लगाया गया है।
यूपी में घर से बाहर निकलने पर मास्क नही पहना तो अब होगी कानूनी कार्रवाई
इस दौरान किसी भी वाहन को जिलों में बिना पास के प्रवेश नहीं मिलेगा। यह आदेश 13 अप्रैल की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। यानी लगातार चार दिन। 15 जिलों लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद जैसे बड़े जिले भी शामिल हैं। इसी के साथ यह भी आदेश दिया गया है कि 30 अप्रैल तक कोई भी बिना मास्क लगाए अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेगा।उन क्षेत्रों में किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी जहां पर संक्रमण अधिक है। सभी जगह पर कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे। कोई भी घर बाहर नहीं निकल सकेगा। घर पर ही आवश्यक वस्तुएं और दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ ही राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं पहनने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने संबंधित जिलों के पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि इन जिलों में लॉकडाउन का पालन मजबूती से कराते हुए प्रभावित क्षेत्रों (हॉट स्पॉट) को पूरी तरह सील कर दिया जाए। इन क्षेत्रों में जारी पास की फिर से समीक्षा कर गैर जरूरी पास निरस्त कर दिए जाएंगे। दुकानें या सब्जी मंडी भी नहीं खुलेंगी। आवश्यक वस्तुओं की शत-प्रतिशत होम डिलीवरी की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा है कि आवश्युक वस्तुओं से संबंधित फैक्ट्री या प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों को पूल कर वाहनों से लाने-ले जाने की व्यवस्था की जाए। चिकित्सा या अन्य आवश्यक सेवा से जुड़े व्यक्तियों के अलावा किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस इसके लिए सघन पेट्रोलिंग करेगी।

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