गृह मंत्रालय ने दी सफाई, न सैलून-न शराब, सामान बेचने वाली दुकानें ही खुलेंगी, यहां देखें पूरा आदेश

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के मरीज लगातार बढते जा रहें हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार, देश भर में शराब की दुकानें अगले आदेश तक बंद ही रहेंगी। इसके अलावा तंबाकू और गुटखा बिक्री पर भी पहले की तरह बैन जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ करते हुए कहा है कि सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानें ही खुलेंगी। सैलून और शराब की दुकानों को खुलने की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (गृह मंत्रालय) पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि सैलून की दुकानें सेवा मुहैया कराती हैं, हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो सामान बेंचती हैं। नाई की दुकानें और हेयर सैलून खोलने का कोई आदेश नहीं है, शराब की दुकानें खोलने का भी कोई आदेश नहीं है। 

देश भर में बंदी के बीच कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकान आज से खुल रही हैं। शनिवार को गृह मंत्रालय के एक और स्पष्टीकरण में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्र में शॉपिंग मॉल्स में जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने अपने आज के स्पष्टीकरण में यह भी साफ किया है कि शहरी क्षेत्र में सिर्फ आवासीय परिसर, कॉलोनियो के आसपास और स्टैंड-अलोन दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई है।

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