मधेपुरा : सावधान!सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने पर हो सकती है जेल।



रूपेश कुमार 
प्रेस रिपोर्टर

जिला मुख्यालय क्षेत्र के अंतर्गत टिकुलिया गांव निवासी केशव कुमार , थाना कांड सं 271 के आरोपी ने लॉकडॉन के महामारी में सोमवार को कोरोना वायरस को लेकर फेसबुक ,व्हाट्सएप पर भड़काऊ मैसेज पोस्ट और शेयर करने वालों आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
साथ ही
उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है।

वहीं एसपी  के आदेश अनुसार क्राइम ब्रांच  सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रख रही है, इसमें अफवाह तथा लोगों को भड़काने के उद्देश्य से उन्मादी साम्प्रदायिक, भड़काऊ मैसेज को पोस्ट या शेयर करने वालों लोगों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। इस मामले को लेकर पुलिस ने  कुमारखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत टिकुलिया गांव के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, उसने ग्रुप में कई भ्रामक और भड़काऊ बातें पोस्ट कर रखी थी। इस मामले में उसी ग्रुप का एक और एडमिन ममता देवी  पति -अरूण कुमार निराला है, जो कि वह  फरार है। पुलिस के द्वारा इस मामले में छानबीन की जा रही है ।
सही पाए जाने पर
 उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

वहीं थाना प्रभारी सुरेश कुमार सिंह ने कहा  कि किसी भी तरह के अश्लील फोटो या वीडियो शेयर ना करें ।
गाली-गलौज वाले मैसेज  पोस्ट या शेयर ना करें।
 धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले मैसेज को पोस्ट या शेयर ना करें ।
अगर आप एडमिन है तो ऐसा करने वाले को ग्रुप से हटा दें ,गलत पोस्ट करने वालों के खिलाफ शिकायत करें ।
राजनीतिक, सामाजिक जात-पात क्षेत्र या वर्ग के बारे में गलत मैसेज पोस्ट ना करें।

 इन सभी बातों को ध्यान में रखें अन्यथा कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Post a Comment

और नया पुराने

BIHAR

LATEST