समस्तीपुर में गृह मंत्रालय के आदेश 20 अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित निर्माण सामग्रियों के विक्रेता प्रतिष्ठानों को खोल दिया जाए।


अमरदीप नारायण प्रसाद

 40-3/2020-DM-1(A) के साथ संलग्न भारत सरकार की मार्गदर्शिका की कंडिका 16 में पथों, सिंचाई परियोजनाओं एवं भवनों के निर्माण कार्य निम्न प्रकार प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है।

1. सड़क, सिंचाई परियोजनाओं, भवन तथा सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण (msme सहित) केवल ग्रामीण क्षेत्रों में - अर्थात नगर निकायों की सीमा से बाहर- तथा औद्योगिक क्षेत्रों (industrial estate) में सभी प्रकार की परियोजनाएं।

2. तदनुसार दिनांक 19.4.2020 को CMG की बैठक के विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि 20.4.2020 के प्रभाव से निर्माण गतिविधियों को जारी रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित निर्माण सामग्रियों के विक्रेता प्रतिष्ठानों को खोल दिया जाए। इस क्रम में social distancing मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।

:-#जिलाधिकारी_समस्तीपुर।

Post a Comment

और नया पुराने

BIHAR

LATEST