समस्तीपुर में लॉक डाउन के बाद किस किसको मिली छूट देखे एक नजर ,लॉक डाउन में 174 जगह छापेमारी,4 मुकदमा :-Dm



अमरदीप नारायण प्रसाद

जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी से वीसी के जरिए Covid19 के संक्रमण को रोकने हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और दिशा निदेश दिए।
जिला पदाधिकारी के कार्यालय में पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, Covid19 के संक्रमण रोकने हेतु बनाए गए कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी, समस्तीपुर सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी,नजारत उप समाहर्ता,जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी,एवं अन्य उपस्थित थे।
जिला पदाधिकारी ने बैठक में प्रखंड द्वारा प्राप्त जल समस्या (water stressed panchayat) प्रतिवेदन की समीक्षा की। आने वाले दिनों में जल की समस्या ना हो इसके लिए सभी जल के समस्या वाले पंचायतों की सूची प्राप्त की गई है।
जल के समस्या का समाधान के लिए उप विकास आयुक्त के अध्यक्षता में कोषांग का गठन किया गया है।
चापकलों का मरम्मत, टैंकर द्वारा पानी का सप्लाई और स्टैंड पोस्ट के माध्यम से पानी की व्यवस्था करने का निदेश जिला पदाधिकारी ने दिया।
जिला पदाधिकारी ने नल जल के कार्य को शीघ्र कराने हेतु स्थानीय मजदूरों की सेवा लेने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया।
जिला पदाधिकारी ने राशन कार्ड निर्गमन के कार्य की समीक्षा की और इसे युद्ध स्तर पर करने का निदेश दिया।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी को यह निदेश भी दिया गया कि वे कर्मियों को दो पाली में विभाजित कर रात्रि के समय भी इस कार्य को कराएं।
Covid19 से उत्पन्न परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में छूटे हुए योग्य गरीब परिवारों को जन वितरण प्रणाली से जोड़ने की आवश्यकता महसूस की गई है। सभी छूटे हुए परिवार का सर्वेक्षण के आधार पर तैयार सूची का अग्र सारण संबंधित ग्राम संगठन के द्वारा किया जाएगा।
जिला पदाधिकारी द्वारा सभी कोषांग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। जिला में आज तक कुल 171 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं जिनमें 162 का रिपोर्ट प्राप्त हो चुका है। सभी प्राप्त रिपोर्ट नेगेटिव हैं।

कालाबाजारी की शिकायतों के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था जिसकी दूरभाष संख्या 06274 225 065 है।
अभी तक कुल 714 जगहों पर छापेमारी की गई है और 4 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
जिला में कुल 8 राशन के और 52 औषधि के दुकानों को चिन्हित किया गया है जिन्हें आमजन व्हाट्सएप फोन के माध्यम से ऑर्डर देकर आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की सेवा ले सकते हैं।
जिला पदाधिकारी ने covid19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु लगाए गए लॉक डाउन की स्थिति में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अंतर्गत गतिविधियों के संबंध में निम्न निदेश दिए।
पशु चिकित्सालय सरकारी एवं निजी खुले रहेंगे और साथ ही पशु पैथोलॉजिकल लैब्स पशु की दुकान खुली रहेंगी।
कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खुले रहेंगे और टीकाकरण दवाई तथा पालतू पशुओं तथा पक्षियों के लिए संबंधित उपकरण सामग्री की आपूर्ति की जाएगी एवं संबंधित दुकानें खुली रहेगी।
वेटरनरी कर्मियों जैसे पशु चिकित्सकों पाराभेट टीका कर्मी तथा कृत्रिम गर्भाधान कर्मी के आवागमन को छूट दी गई है।
पशु चारा संबंधी सभी दुकानें खुली रहेगी तथा आवागमन जारी रहेगा और साथ ही पोल्ट्री के चारा दाना तथा मछलियों के चारा दाना तथा इसमें लगने वाले कच्चे माल के परिवहन जारी रहेगा।
विशेष कर शहरी क्षेत्रों के आसपास पशु चारा की उपलब्धता बनाए रखना आवश्यक है।

मुर्गी अंडा मांस और मछली की दुकानें खुली रहेंगी।
इससे संबंधित परिवहन के लिए आवश्यक पास संबंधित पदाधिकारी के स्तर से निर्गत किया जाएगा।

मुर्गी अंडा मांस एवं मछली के सेवन से कोरोनावायरस नहीं फैलता है।
एचडी में उत्पादित तू जो तथा हैचिंग अंडो का अंतर राज्य एवं अंतर राज्य आवागमन में छूट रहेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के पशुधन फॉर्म निर्माण संबंधी गतिविधियां चालू रहेंगी और नगर क्षेत्र में निर्माण स्थल पर उपलब्ध स्थानीय श्रमिकों से ही पशुधन फार्म निर्माण कार्य किया जा सकता है।
पशु फर्मों में कार्यरत श्रमिकों के आवागमन में छूट दी जाएगी लेकिन सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जाएगा।
इन सभी संबंधित गतिविधियों में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य है।
जिला पदाधिकारी ने लॉक डाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निजी वाहनों के मूवमेंट को भी नियंत्रित किया जाना आवश्यक बताया है।
सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे।
निजी वाहनों से यदि कार्यालय बैंक अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संसाधन एवं दुकान व कार्य स्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किए जा रहे हैं।
इस पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।
आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड हनुमान ने नहीं होगा।
पास प्राप्त कर पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी। विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर
निजी वाहन मोटरसाइकिल कार आदि से सब्जी दूध फल राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी।
चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाए जाने पर मोटर यान अधिनियम की धारा 177, 179,197,202 एवं सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में वाहन जब भी किया जा सकेगा।
वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास का प्रयोग अवश्य करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे।
पेट्रोल पंप पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मांस का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे साथ ही पेट्रोल पंप पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। बिना मास्क पहने ड्राइवर बस सवारी को किसी भी वाहन को पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
जिला में विभिन्न आवश्यक सेवाओं हेतु निर्गत पास जो 14 अप्रैल 2020 तक के लिए जारी किए गए थे उनको 20 अप्रैल 2020 तक के लिए अवधि विस्तार करने हेतु सभी पास की पुनः समीक्षा करने का निदेश जिला पदाधिकारी ने दिया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारिय को यह निदेश दिया गया कि वह मालवाहक वाहन को अनावश्यक ना रोके पर यह जरूर जांच लें उसमें मजदूरों को नहीं ले जाया जा रहा है।
सीमा क्षेत्र जिन्हें सील किया गया है उन क्षेत्रों में 24 घंटे कड़ी निगरानी रखें।
जितने भी दुकान तय समय अवधि के बाद खुले पाए जाते हैं उन्हें सील कर एफआईआर करने का निदेश पुलिस अधीक्षक ने दिया।

IPRD, Govt. of Bihar
Bihar Health Department

Follow us on Twitter for real time activity updates-
www.twitter.com/@DM_Samastipur

Post a Comment

और नया पुराने

BIHAR

LATEST