सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार से प्राप्त पत्र के आलोक मे जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन के द्वारा निदेष दिया गया है कि कोरोना वायरस को लेकर किये गये लॉकडाउन की अवधि में खाद्यान एवं किराना से संबंधित ई-कामर्स सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान तथा खाद्यान एवं किराना से संबंधित सामान्य प्रतिष्ठान सुबह ़6 बजे से संध्या के 6 बजे तक हीं खुले रहेंगें। इसके बाद की अवधि में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के बंद रखा जाय। जिलाधिकारी के द्वारा लॉकडाउन की अवधि में खाद्यान एवं किराना से संबंधित वाहनों को परिवहन पास निर्गत करने हेतु जिला स्तर पर श्री अरुण कुमार अपर समाहर्त्ता, सारण, मोबाईल नं0-9473191268 एवं सारण जिला के तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने अनुमंडल क्षेत्र, जिला और जिला के बाहर यात्रा करने के लिए अनुमति पास निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार से प्राप्त पत्र के आलोक मे जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन के द्वारा निदेष दिया गया है कि कोरोना वायरस को लेकर किये गये लॉकडाउन की अवधि में खाद्यान एवं किराना से संबंधित ई-कामर्स सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान तथा खाद्यान एवं किराना से संबंधित सामान्य प्रतिष्ठान सुबह ़6 बजे से संध्या के 6 बजे तक हीं खुले रहेंगें। इसके बाद की अवधि में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के बंद रखा जाय। जिलाधिकारी के द्वारा लॉकडाउन की अवधि में खाद्यान एवं किराना से संबंधित वाहनों को परिवहन पास निर्गत करने हेतु जिला स्तर पर श्री अरुण कुमार अपर समाहर्त्ता, सारण, मोबाईल नं0-9473191268 एवं सारण जिला के तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने अनुमंडल क्षेत्र, जिला और जिला के बाहर यात्रा करने के लिए अनुमति पास निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
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