शराब पीकर गाड़ी चलाई तो रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस, अपराधिक केस भी दर्ज होगा, सभी डीएम को नियमित रूप से वाहन जांच कराने का दिया निर्देश

 PATNA: शराब पीकर वाहन चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होगा। साथ ही अपराधिक मुकादमा दर्ज होगा। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना प्रंमडलीय के सभी आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना प्रमंडल के सभी 6 जिलों के डीएम को मियमित रूप से वाहन जांच कराने, शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के साथ ड्राविंग दिया। प्रमंडीय आयुक्त ने सेंट्रल रेंज के आईजी संजय कुमार के साथ शराब की जब्ती के लिए छापेमारी अभियान और विधि व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही सभी 6 डीएम को वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से आवश्यक निर्देश दिया। इस दौरान पटना के डीएम कुमार रवि ने कहा कि शराब के साथ पकड़ी गई 38 गाड़ियों की नीलामी हुई है। शेष गाड़ियों को जब्त किया गया है।

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