PATNA: पिछले कुछ दिनों से नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और NRC के विरोध में हुई हिंसा को देखते हुए जिला प्रशासन ने राजधानी में धारा 144 लगा दी है. डीएम कुमार रवि ने शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है.
जिला प्रशासन द्वारा निर्गत आदेश में कारगिल चौक के चारों तरफ 100 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मार्च, मजमा आदि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा. अशोक राजपथ से कारगिल चौक की तरफ ऐसे किसी भी जुलूस, प्रदर्शन, मार्च आदि का आयोजन वर्जित रहेगा, जिससे सामान्य यातायात प्रभावित होता हो. हालांकि प्रशासन ने शव यात्रा, बारात जुलूस, अनुमति प्राप्त पारंपरिक जुलूस पर इस आदेश से राहत दी है
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